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उत्तर प्रदेश: अगर आपके घर में है दुकान तो इस खबर से बढ़ सकती है परेशानी, जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश: अगर आपके घर में है दुकान तो इस खबर से बढ़ सकती है परेशानी, जानिए पूरा मामला
उत्तर प्रदेश: अगर आपके घर में है दुकान तो इस खबर से बढ़ सकती है परेशानी, जानिए पूरा मामला

शहरों में दुकान को घर बताकर हाउस टैक्सपेयर्स को सावधान रहना चाहिए। उनकी यह हेराफेरी अब जल्द ही पकड़ में आने वाली है। शहरी विकास विभाग शहर की संपत्तियों को यूनिक कोड देने का काम जल्द ही पूरा करने जा रहा है और इसे नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2022 से पूरी तरह लागू करने की तैयारी है.Read Also:-पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैला रहस्यमयी बुखार: आगरा से मुरादाबाद तक बढ़े बुखार के मरीज, मथुरा में 8 बच्चों की मौत, डेंगू के मामले में भी बढ़ोतरी

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ब्याज सहित वसूल किया जाएगा
हाउस टैक्स असेसमेंट के नाम पर लंबा खेल चल रहा है। व्यवसायी को कम निर्मित क्षेत्र या आवासीय दिखाकर दुकानदार व व्यापारिक प्रतिष्ठान हाउस टैक्स निर्धारित करवाते हैं। इसमें नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। इस पर रोक लगाने के लिए नगर विकास विभाग ने एक साल पहले सभी संपत्तियों को यूनिक कोड आवंटित करने का काम शुरू किया था। अब यह काम पूरा होने वाला है। इसके आवंटन के बाद इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ऐसे लोगों को गृह कर निर्धारण की तिथि से बकाये पर ब्याज सहित व्यवसाय कर का भुगतान करना होगा।

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ऐसी संपत्तियों की होगी पहचान
शहर की हर संपत्ति का अपना कोड होगा। यदि यह आवासीय है तो इसके आगे R सहित अन्य विवरण होंगे। यदि यह गैर आवासीय यानि वाणिज्यिक या दुकान है, तो एन लिखा जाएगा और उनसे हाउस टैक्स के अलावा गैर आवासीय संपत्ति कर लिया जाएगा। मिश्रित निर्माण यानि दुकान के साथ घर या कार्यालय के साथ आवासीय निर्माण तो उस संपत्ति को एम के साथ कोडित किया जा रहा है।

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धोखाधड़ी बंद हो जाएगी
संपत्ति का पूरा इतिहास कोड आवंटन के बाद पता चलेगा। उदाहरण के लिए, इसे कब बनाया गया, कब बेचा गया और पहली बार कितना हाउस टैक्स तय किया गया। स्थानीय निकाय निदेशालय में इसका काम देख रहे मोहन ठाकुर का कहना है कि संपत्तियों को कोड आवंटित करने का काम चल रहा है. इसके आवंटन के बाद हाउस टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी, साथ ही संपत्ति के खरीदारों को आसानी से पता चल जाएगा कि यह किसके नाम पर है। इससे धोखाधड़ी पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।

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