बागपत जिले में कुख्यात सुनील राठी की करीब सवा करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के बाद अब गुरुवार को कुख्यात धर्मेंद्र किरठल की 60 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम शकुंतला गौतम के आदेश पर यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत होगी।
धर्मेंद्र की 59 लाख 2000 रुपए की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसमें 9.99 लाख रुपये कीमत का 163.20 वर्ग मीटर में बना दो मंजिला मकान, 27.97 लाख रुपये कीमत का 176.81वर्ग मीटर में बना दो मंजिला मकान, 20.43 लाख रुपये कीमत का 153.13 वर्ग मीटर में बना दो मंजिला मकान व 63 हज़ार रुपए कीमत में 7.00 वर्ग मीटर में बनी ममटी को कुर्क किया जाएगा।
धर्मेंद्र किरठल ने 1992 में पहला अपराध किया था,इस मामले में रमाला थाने में आईपीसी की धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्मेंद्र गिरोह बनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी कई अपराध कर चुका है। धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास करना, लूट आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं।