हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने पोक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए 21 जनवरी को पोक्सो एक्ट के आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ की अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें बुलंदशहर जनपद के थाना ककोड़ पुलिस ने थाना क्षेत्र निवासी एक मेडिकल स्टोर संचालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। तहरीर के अनुसार मेडिकल स्टोर के संचालक की 17 वर्षीय बेटी के साथ कुछ लोगों पर बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए घर में रखे 6,90,000 रुपए ले जाने का आरोप लगा। बुलंदशहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए रिजवान और हिफजुर्रहमान निवासीगण बुलंदशहर के खिलाफ विभिन्न धाराओं व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां 21 जनवरी को न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया साथ ही वादी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि यह फाइल हाईकोर्ट के आदेश पर बुलंदशहर से ट्रांसफर होकर जनपद हापुड़ आई थी।
For SALE and Purchase of Agriculture/Industrial Land: Call @ 7037903700
Previous articleनशीली गोलियों के साथ दबोचाNext articleगौवध अधिनियम में वांछित का पकड़ा
.
News Source: https://ehapurnews.com/pocso-act-accused-acquitted/