मेरठ। मीट की अवैध पैकिंग के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी को सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. हालांकि अभी फिरोज गैंगस्टर मामले में जेल में ही रहेगा। वहीं, इसी मामले में याकूब के वकील मंगलवार को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देंगे. याकूब के बड़े बेटे इमरान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की गई है.
अलीपुर के हापुड़ रोड स्थित याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में 31 मार्च 2022 को पुलिस ने मीट की अवैध पैकिंग का भंडाफोड़ किया था. पुलिस ने याकूब और उसकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटों इमरान, फिरोज समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याकूब परिवार के साथ फरार हो गया था और पुलिस ने उसके खिलाफ दूसरा गैंगस्टर केस दर्ज किया था। इसके बाद 27 नवंबर को फिरोज ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चला गया।
याकूब और इमरान को पुलिस ने 6 जनवरी, 2022 को दिल्ली के चांदनी महल से गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट से जिला जेल भेज दिया गया। याकूब को एक सप्ताह पहले सोनभद्र, इमरान को बलरामपुर और फिरोज को सिद्धार्थ नगर जेल भेजा गया था।
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News Source: https://royalbulletin.in/Uttar-Pradesh/meerut/Yakub-Qureshis-son-Firoz-gets-bail-application-will-be/cid9801563.htm