20000 रुपये से ज्यादा का चालान काटने को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ी खबर दी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहन को ओवरलोड करने पर आपको 20000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर 2000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है जब कई हजार के चालान काटने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की सलाह दी जाती है।Read Also:-26 रूपये महंगी हुए सीएनजी 8 महीने में, मेरठ में 81 रुपए के करीब, नोएडा-गाजियाबाद, कानपुर में 76.17 रुपये प्रति किलो; फतेहपुर व हमीरपुर में सबसे ज्यादा रेट
कैसे पता करें कि चालान काटा गया है या नहीं
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा। वाहन संख्या के विकल्प का चयन करें। पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। अब चालान की स्थिति दिखाई देगी।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कैसे भरें
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से संबंधित आवश्यक विवरण और कैप्चा भरें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिस पर चालान का विवरण दिया जाएगा। वह चालान ढूंढें जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। भुगतान संबंधी जानकारी भरें। भुगतान की पुष्टि करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भर गया है।
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