ट्रैफिक पुलिस ने कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रक के चालकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो आपको पुलिस के इस अलर्ट को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल, कड़ाके की ठंड और कोहरे का दौर जारी है. ऐसे में जो लोग घने कोहरे में अपने वाहन से यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है।Read Also:-Video: महिला को दिया ट्रेन के आगे धक्का, मेट्रो ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाकर चालक ने बचाई जान, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये खैफनाक मंजर
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे के दौरान वाहन चलाने वालों से जहां तक हो सके कोहरे के दौरान वाहन चलाने से बचने को कहा है। ऐसे में गाड़ी चलाने से पहले सोच लें कि क्या हर चीज को जोखिम में डालने के लिए ड्राइविंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो कोहरे के दौरान यात्रा न करें, वाहन को सड़क के किनारे पार्क न करें, धीरे-धीरे चलें, गलियां न कूदें, रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग करें, साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए समय-समय पर इस तरह के अलर्ट जारी करती है। लोगों को उनका पालन करना चाहिए। यह केवल उनकी सुरक्षा के लिए है।
ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में देखें यह नियम
इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत अगर आपको ट्रैफिक पुलिस कार चलाते समय रोक लेती है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाते हैं तो आपका 5000 रुपये का चालान काटा जा सकता है और इसके साथ ही आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
आप डिजी लॉकर या एमट्रांसपोर्ट के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों को स्टोर कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की मांग पर इसे वैध माना जाएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य दस्तावेज मांगती है तो ड्राइवर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
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