बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी दो बार खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आर्यन खान की ओर से कहा गया है कि एनसीबी क्रूज शिप पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रहा है।Read Also:-उन लोगों के लिए खुशी की खबर जो नौकरी की तलाश कर रहे, बिजली विभाग करेगा 240 पदों पर भर्तियां, जानिए किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा
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26 अक्टूबर को सुनवाई
दरअसल, बुधवार को विशेष अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आर्यन खान की याचिका में कहा गया है कि एनसीबी ने उन्हें फंसाने के लिए उनके व्हाट्सएप चैट का गलत अर्थ निकाला है, जो गलत और अनुचित है।
कोई ड्रग्स नहीं मिली
आर्यन की ओर से यह भी कहा गया है कि एनसीबी को उससे किसी तरह का नशा नहीं मिला है और अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार के अलावा उसका किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं है. बता दें कि एजेंसी ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है.
व्हाट्सएप चैट का उल्लेख
आर्यन की याचिका में कहा गया है कि एनसीबी जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रहा है, वह उस घटना से पहले की है। जिनका घटना से कोई लेना-देना नहीं है, कथित संदेशों को किसी भी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता है जिसके लिए गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। अपील में कहा गया है कि उन संदेशों को गलत समझा जा रहा है, उन्हें इस तरह पेश करना गलत है.
सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है
एनसीबी की ओर से कहा गया है कि आर्यन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इस पर आर्यन की ओर से याचिका में कहा गया कि कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, उसके सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। गौरतलब है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
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