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आर्यन खान को हर शुक्रवार को देनी होगी एनसीबी कार्यालय में हाजिरी, देश से बाहर भी नहीं जा सकते

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, हालांकि उन्हें अभी रिहा किया जाना है। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आर्यन खान को कई शर्तों पर जमानत दी है। आर्यन को 1 लाख रुपये के बांड के साथ पासपोर्ट जमा करना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को रात 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगीRead Also:-शाहरुख खान की मन्नत हुई पूरी: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी आर्यन को जमानत, NCB ने अदालत में कहा- सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर को मुंबई तट से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है। . इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।

जमानत आदेश में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपये का पीआर बांड जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल न हों और सह-आरोपी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने उनसे तत्काल विशेष अदालत में पासपोर्ट जमा कराने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना आर्यन देश नहीं छोड़ पाएंगे।

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