Maharashtra Corona Guidelines: अगर आप महाराष्ट्र जाने की सोच रहे हैं तो वहां लागू हुए नए नियम जान लें। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। इसके अलावा उन लोगों को भी छूट होगी जिनके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी।
सरकार के नियम के मुताबिक महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट रखना होगा। दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं तो यह रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, इसमें 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए। कस्टमर को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है. स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों।
खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
महाराष्ट्र में कोरोना मामले
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,686 मरीज संक्रमित हुए हैं और 158 मरीजों की मौत हुई है. इसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 63,82,076 हो गई है. राज्य में अब तक 1,34,730 मरीजों की जान गई है.