ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर। अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या किसी अन्य तरह का वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वास्तव में, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए गए हैं। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को 5 अगस्त, 2019 को संसद द्वारा सड़क सुरक्षा में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाने जैसे यातायात नियमों को कड़ा करने के लिए पारित किया गया था।Read Also:-उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना: मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण पर सीएम योगी का बड़ा बयान, देखें वीडियो
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सावधान!
नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने से पहले 23 महीने की अवधि के दौरान, यातायात चालानों की संख्या 19658897 थी और इसके लागू होने के 23 महीनों की इसी अवधि के दौरान, यातायात चालान 7,67,81,726 थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नितिन गडकरी ने कहा कि जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कैलेंडर वर्ष 2019 में 4,49,002 से घटकर 2020 में 3,66,138 हो गई है, वहीं संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद चालानों की संख्या में वृद्धि हुई है।
यातायात नियमों की सूची देखें
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |
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