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कोरोना कर्फ्यू :14 सितंबर तक जारी रहेगी पाबंदियां, उत्तराखंड में आरटीपीसीआर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री

कोरोना कर्फ्यू :14 सितंबर तक जारी रहेगी पाबंदियां, उत्तराखंड में आरटीपीसीआर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल मंगलवार सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है। लेकिन, सरकार ने अब कोविड कर्फ्यू को 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तराखंड आने के लिए पर्यटकों को आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वेबवाइट में पंजीकरण सहित होटल बुकिंग से जुड़े कागजात दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। Read Also:-सरधना में 20 लाख रुपये ना देने पर विवाहिता की हत्या कर शव गायब करने का आरोप, पति सहित 6 पर मुकदमा

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बिना कोविड रिपोर्ट के उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सीमा पर ही जांच की जाएगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सोमवार को ये आदेश दिए हैं. यह आदेश 14 सितंबर सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सरकार ने सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भीड़ पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर सक्षम स्तर से पहले इस तरह के आयोजन के लिए मंजूरी ली गई है, तो ये गतिविधियां की जा सकती हैं.

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पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोविड दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. बिना मास्क के घर से बाहर घूमने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार ने पिछले सप्ताह के कोविड कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों को 14 सितंबर तक लागू कर दिया है। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ पाबंदियां हटाने के पक्ष में नहीं है।

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जिन व्यक्तियों को 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है और यदि वे इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं, तो उन्हें हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या राज्य की सीमा पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि जो लोग यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। 72 घंटे से पहले RTPCR, TruNat और एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।

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आदेश में कहा गया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात 9 बजे अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे, जबकि होटल और रेस्तरां के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. सभी जिलाधिकारियों को सप्ताहांत पर पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ रोकने का अधिकार दिया गया है। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हालांकि लोगों को COVID गाइड लाइन का पालन करना होगा।

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