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क्रूज ड्रग्स मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं, जमानत आदेश हुए पब्लिश

क्रूज ड्रग्स मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं, जमानत आदेश हुए पब्लिश
क्रूज ड्रग्स मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं, जमानत आदेश हुए पब्लिश

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जो क्रूज ड्रग्स मामले में 26 दिनों से हिरासत में था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत का आदेश शनिवार को सार्वजनिक किया गया। कोर्ट ने जमानत आदेश के साथ 14 पेज का आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उसके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।Read Also:-दिल्ली में फिर से लौट रहा है ऑड-ईवन? ‘आप’ सरकार ने वहां चालकों को पेट्रोल और डीजल की पहचान करवाने वाले स्टिकर लगाने का आदेश दिया

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जमानत के आदेश के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, “कोर्ट के सामने कोई भी ऑन-रिकॉर्ड सकारात्मक सबूत पेश नहीं किया गया है ताकि यह साबित हो सके कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने गैरकानूनी कार्य करने के लिए समान इरादे से काम किया है।” अदालत ने कहा, “अदालत इस बात के प्रति संवेदनशील है कि आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित करने के लिए सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए।”

कोर्ट ने आगे कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज पर थे, यह अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता।’

‘कबूलनामे पर भरोसा नहीं कर सकता’ – हाईकोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने 14 पेज के रिलीज ऑर्डर में यह भी माना है कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज सभी आरोपियों के इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है।

2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था
बता दें कि 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डियल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी में एनसीबी ने छापा मारा, आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट समेत कई लोगों को ड्रग्स लेने और ट्रेडिंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। आर्यन और उसके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में पेश होना होगा।

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क्या थीं हाईकोर्ट की शर्तें
आर्यन खान को 28 अक्टूबर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी, हालांकि वह कागजी कार्रवाई में देरी के कारण 29 अक्टूबर को जेल से घर पहुंचे। उन्हें हाई कोर्ट से 5 पेज का ऑर्डर मिला था, जिसमें शर्त थी कि उन्हें हर शुक्रवार को रात 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस आना होगा। साथ ही आर्यन बिना पुलिस को बताए शहर से बाहर नहीं जा सकता। जमानत के बाद आर्यन अन्य आरोपियों से संपर्क नहीं कर सकता, साथ ही उसे इस मामले में सार्वजनिक या सोशल मीडिया पर बयान देने की अनुमति नहीं है। 14 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि आर्यन भविष्य में नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों का हिस्सा नहीं होगा।

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