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क्रूज़ ड्रग्स पार्टी केस: शाहरुख़ का बेटा आर्यन 7 अक्टूबर तक NCB रिमांड पर; कोर्ट ने कहा- जांच जरूरी

क्रूज़ ड्रग्स पार्टी केस: शाहरुख़ का बेटा आर्यन 7 अक्टूबर तक NCB रिमांड पर; कोर्ट ने कहा- जांच जरूरी
क्रूज़ ड्रग्स पार्टी केस: शाहरुख़ का बेटा आर्यन 7 अक्टूबर तक NCB रिमांड पर; कोर्ट ने कहा- जांच जरूरी

ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहना होगा। सोमवार को मुंबई के फोर्ट कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और उसके साथ गिरफ्तार मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर लिया। अन्य 5 पर सुनवाई अभी जारी है।

सोमवार को सुनवाई के बाद फोर्ट कोर्ट ने आदेश में कहा- एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं. इसलिए जमानत दिए जाने या न देने का सवाल ही नहीं उठता। अहम बात यह है कि आरोपी को हिरासत में भेजा जाए या नहीं।

आर्यन खान को नहीं मिली बेल, 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे

आरोपियों के साथियों के बयान विरोधाभासी हैं। उसके साथ आरोपी भी थे। इस मामले में जांच बहुत जरूरी है। आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने आरोपी को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है. नियमों के तहत आगे की पूछताछ से पहले जांच एजेंसी एक बार फिर सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करेगी. इसके बाद एनसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। जरूरी होने पर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी प्रोसेस भी होगी।

इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उनकी चैट से पता चला कि वे ड्रग्स खरीदने और बेचने की योजना बना रहे थे। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं। इससे पहले अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा, जिन्हें एनसीबी अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार किया गया था, को जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका आरटी-पीसीआर परीक्षण किया गया।

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आर्यन की ओर से अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने कहा…

  • मैं अधिकार के रूप में जमानत नहीं मांग रहा हूं। सच तो यह है कि मुझे (क्लाइंट यानी आर्यन) क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया था। मुझे वहां विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मैं वहां एक दोस्त के साथ गया था। मुझे यह भी नहीं पता कि क्रूज पर मुझे कौन सा केबिन आवंटित किया गया था।
  • मैंने क्रूज पर जाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया और मैं किसी आयोजक को नहीं जानता। जो पंचनामा तैयार किया गया है उसमें मोबाइल के अलावा मेरे पास से कोई वसूली नहीं दिखाई गई है. दोस्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास 6 ग्राम चरस थी। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।
  • रिमांड मांगने के लिए दिखाई गई जब्ती हममें से किसी के पास से बरामद नहीं हुई है। यह वसूली अन्य आरोपियों से हुई है और मुझे इससे जोड़ा जा रहा है। पूछताछ के दौरान मेरे व्हाट्सएप चैट डाउनलोड किए गए। अब यह दावा किया जा रहा है कि मैं अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हूं।
  • यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो समय विदेश में बिताया है, उसका किसी मादक पदार्थ तस्करी, आपूर्ति या वितरण से कोई लेना-देना नहीं है। मेरी चैट, डाउनलोड, तस्वीरें या कुछ भी यह साबित नहीं करता कि मेरा इस मामले से कोई संबंध है।
  • यहां तक ​​कि अगर ड्रग्स के बारे में भी बात होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल हूं। रिया चक्रवर्ती के मामले में धारा 27ए को भी हटा दिया गया था। इसलिए मुझे रिमांड पर भेजने के बजाय जमानत दी जाए। अब रिकवरी की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इसके लिए हिरासत में रखने का कोई कारण है।

ASG का जवाब

  • हम हिरासत के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे पहले जमानत कैसे मांगी जा सकती है? इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि वकील (मनशिंदे) पुलिस हिरासत चाहता है और साथ ही वह अपने मुवक्किल के लिए जमानत चाहता है।
  • इस पर मनशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने इस मामले में रिया चक्रवर्ती मामले का भी हवाला दिया।
  • एएसजी ने बताया कि आरोपी बुलाए जाने के बाद आर्यन जहाज पर गया था। वह वहां ड्रग्स के साथ पकड़े जाने वालों में मौजूद था। वह और अन्य लोग ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। इन सभी बातों की गहनता से जांच होनी चाहिए।
  • संदेश में जो उल्लेख किया गया है वह रिमांड सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है, लेकिन अज्ञात लोगों के साथ बातचीत है। चैट में थोक खरीद का भी उल्लेख है। इसकी जांच होनी चाहिए।
  • इससे पता चलता है कि आर्यन और बाकी के बीच कुछ संबंध था। सभी नियमित संपर्क में थे। इसे आपूर्तिकर्ता द्वारा समझा जा सकता है। यह किसी को पूरी तरह से निर्दोष बना सकता है।
  • आप उन व्यक्तियों की हिरासत में पाए गए जिनके पास यह प्रतिबंधित सामग्री मिली थी। आप ड्रग डीलरों के साथ बातचीत करते हैं। ये सभी मामले जांच की ओर ले जा रहे हैं। हम जांच के शुरुआती चरण में हैं। इसलिए अब जमानत पर विचार करने की जरूरत नहीं है। अदालत हिरासत की अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
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शाहरुख का घर भी हो सकती है रेड
वहीं, ड्रग्स पार्टी मामले में आज एनसीबी की टीम शाहरुख के बंगले ‘मन्नत’ पर छापेमारी कर सकती है. दरअसल यह कानूनी प्रावधान है कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर की तलाशी ली जा सकती है। इस प्रावधान के तहत एनसीबी की टीम मन्नत की तलाशी ले सकती है। अगर क्रूज मामले से कोई लिंक मिलता है तो वहां भी छापेमारी की जा सकती है।

क्रूज के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया
एनसीबी की एक टीम ने फिर पहुंचकर मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर खड़े क्रूज पर छापा मारा। टीम ने यहां से नशीला पदार्थ बरामद किया है। टीम ने यहां से 6 और लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग क्रूज मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। आर्यन की मोबाइल चैट में उनके नाम सामने आए। उसे एनसीबी कार्यालय लाकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई से गोवा के रास्ते में रेव पार्टी होनी थी। छापेमारी के बाद इसे वापस मुंबई लाया गया है। वहीं, जुहू और गोरेगांव इलाके से देर रात 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

आर्यन ने शाहरुख से की दो मिनट तक बात
गिरफ्तारी के बाद आर्यन ने अपने पिता शाहरुख खान से बात की। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आर्यन को ब्यूरो के लैंडलाइन फोन के जरिए अपने पिता से दो मिनट बात करने को कहा गया।

एनसीबी ने रविवार शाम को हिरासत में लिया
रविवार की देर शाम एनसीबी ने इस मामले में हिरासत में लिए गए 5 और लोगों को गिरफ्तार किया था. इन पांचों के नाम हैं नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा। एनसीबी ने इन सभी को आज अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की. एक अन्य व्यक्ति को भी एनसीबी ने बेलापुर से गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी इसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

एनसीबी ने कहा कि आरोपी ड्रग सांठगांठ से जुड़े हैं
रविवार को आर्यन समेत तीनों की कस्टडी की मांग करते हुए लोक अभियोजक अद्वैत सेतना ने कहा था कि आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसकी जांच चल रही है. इसके अलावा आरोपियों के पास से प्रतिबंधित दवा भी मिली है। इसके स्रोतों और लिंक की जांच की जानी चाहिए। सेतना ने कहा कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आरोपी नशीली दवाओं के सेवन और नशीली दवाओं की लत से जुड़े हैं। इसके बाद सेतना ने स्टेट बनाम अनिल शर्मा मामले का हवाला देते हुए आर्यन को जमानती धारा में हिरासत में लेने की मांग की।

आर्यन के वकील ने कहा- उसे कोई ड्रग्स नहीं मिली
आर्यन की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने कहा कि मेरे मुवक्किल का मामला जमानती है। मैंने जमानत के लिए अर्जी दी होती, लेकिन रविवार होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। मेरे मुवक्किल को आयोजकों ने बुलाया था। उनके पास क्रूज टिकट भी नहीं था। उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की भी जांच की गई है। उसमें भी कुछ नहीं मिला। मनशिंदे की दलील- एनसीबी ने भी कहा है कि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। न ही उन्होंने किसी तरह का नशा किया।

ये धाराएं आर्यन पर हैं
आर्यन खान पर एनडीपीसी की 8सी, 20बी,27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत ड्रग्स का सेवन, जानबूझकर ड्रग्स लेना और ड्रग्स खरीदना जैसी चीजें आती हैं। इनके तहत आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। हालांकि आर्यन ने ड्रग्स खरीदने से मना कर दिया है। आर्यन के पास से कोई दवा भी बरामद नहीं हुई है।

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