16 बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब अगर बैंक डूबा है या दिवालिया हो गया है, तो 5 लाख तक की राशि सुरक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक कंपनी DICGC से जुड़े एक नए कानून के तहत, 16 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सोमवार से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर मिलेगा।Read Also:-Uttar Pradesh-TET की नई तारीख का एलान, उसी सेंटर पर होगा एग्जाम, नहीं भरना होगा फॉर्म
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक सूची से बाहर
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने पहले इसके लिए 21 बैंकों की सूची बनाई थी, लेकिन पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक सहित पांच अन्य सहकारी बैंकों को समाधान प्रक्रिया से गुजरने के बाद सूची से बाहर कर दिया गया था। संसद ने पिछले महीने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाताधारकों को आरबीआई द्वारा बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये मिलें।
ग्राहक संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं
यह कानून 1 सितंबर, 2021 से लागू हो गया है और 90 दिन की अवधि 30 नवंबर 2021 को पूरी हो जाएगी और पहले चरण में भुगतान के लिए 90 दिनों की अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। DICGC, इन बैंकों के जमाकर्ता, जिन्होंने अभी तक अपने दावे जमा नहीं किए हैं, वे अपने संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं।
आधार कार्ड से जुड़े दूसरे बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि
इसमें कहा गया है, “जमाकर्ताओं को अपने खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से वैध पहचान दस्तावेज और एक लिखित सहमति देनी होगी, जो अधिकतम 5 लाख रुपये हो।” ग्राहकों को अपना अलग बैंक खाता विवरण भी देना होगा जिसमें पैसा भेजा जा सके। DICGC के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं ने वैध दस्तावेज जमा किए हैं, उन्हें आधार कार्ड से जुड़े दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
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