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दिल्ली कैंट रेप केस: सभी आरोपियों का किया गया पोटेंसी टेस्ट, कपड़े और मोबाइल भी जब्त

दिल्ली कैंट रेप केस: सभी आरोपियों का किया गया पोटेंसी टेस्ट, कपड़े और मोबाइल भी जब्त
दिल्ली कैंट रेप केस: सभी आरोपियों का किया गया पोटेंसी टेस्ट, कपड़े और मोबाइल भी जब्त

दिल्ली कैंट के ओल्ड नंगल गांव स्थित श्मशान घाट में नौ साल की दलित बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों का नपुंसकता परीक्षण कराया है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों के अलग-अलग बयान दर्ज किए गए. पुलिस ने यह भी कहा कि घटना के समय पहने हुए सभी आरोपियों के कपड़े और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि उसका पोटेंसी टेस्ट हो चुका है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि उसने मामले में मृतक की मां सहित कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस की यह याचिका पीड़िता के परिवार के एक सदस्य द्वारा दायर एक सुनवाई आवेदन के बाद आई है, जिसमें यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए मुआवजा योजना-2018 के तहत अंतरिम मुआवजे की मांग की गई है।

दिल्ली कैंट रेप केस: सभी आरोपियों का किया गया पोटेंसी टेस्ट, कपड़े और मोबाइल भी जब्त

अदालत ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को एक मृत दलित नाबालिग लड़की की मां को 2,50,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा तुरंत जारी करने का निर्देश दिया, जिसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने नौ साल की दलित लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को सोमवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

दिल्ली कैंट रेप केस: सभी आरोपियों का किया गया पोटेंसी टेस्ट, कपड़े और मोबाइल भी जब्त

पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र झा व सुरेश कुमार चौधरी अधिवक्ता पेश हुए। वकील ने कहा कि पीड़िता का परिवार बेहद गरीब है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मामले में एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी है.

दिल्ली के पुराने नंगल श्मशान में कथित बलात्कार, एक नाबालिग लड़की की हत्या और उसके माता-पिता की सहमति के बिना अंतिम संस्कार करने का मामला अपराध शाखा को शीघ्र जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने केस ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक नाबालिग लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की और परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

पुलिस ने कहा कि 1 अगस्त को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दिल्ली कैंट के पास एक श्मशान घाट के एक पुजारी और तीन कर्मचारियों द्वारा एक नौ वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नाबालिग की मां के बयान के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार, हत्या और उसकी सहमति के बिना उसका अंतिम संस्कार किया गया था।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 376 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और एससी / एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पोटेंसी टेस्ट क्या है?
कोई व्यक्ति नपुंसक है या नहीं, इसका पता एक विशेष प्रकार के परीक्षण से लगाया जाता है। इस परीक्षण को शक्ति परीक्षण कहा जाता है। कई बार रेप के आरोपी नपुंसक होने का नाटक कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस कोर्ट के आदेश पर आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करती है.

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