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दिल्ली पुलिस कमिश्नर और भी ‘शक्तिशाली’, एलजी ने दिया हिरासत लेने का अधिकार

Balaji Srivastav takes over as Delhi's police commissioner | Latest News  Delhi - Hindustan Times

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत 18 अक्टूबर तक किसी को भी हिरासत में रखने का अधिकार दिया है।

यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आया है और ऐसे समय में जब किसान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह एक नियमित आदेश है और सामान्य रूप से जारी किया जाता है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस करते हैं तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान हिरासत में लेने की शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए यह आदेश लागू रहेगा।

गुरुवार को केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 200 किसानों के एक समूह ने संसद के पास जंतर मंतर पर ‘किसान संसद’ शुरू की, जहां मानसून सत्र चल रहा है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर और भी 'शक्तिशाली', एलजी ने दिया हिरासत लेने का अधिकार
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