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डोर स्टेप वोटिंग: जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ हैं, चुनाव आयोग के द्वारा उनके घर पर पहुँच कर मतदान करवाएगा; पांच राज्यों में मिलेगी ये सुविधा

डोर स्टेप वोटिंग: जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ हैं, चुनाव आयोग के द्वारा उनके घर पर पहुँच कर मतदान करवाएगा; पांच राज्यों में मिलेगी ये सुविधा
डोर स्टेप वोटिंग: जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ हैं, चुनाव आयोग के द्वारा उनके घर पर पहुँच कर मतदान करवाएगा; पांच राज्यों में मिलेगी ये सुविधा

चुनाव आयोग के द्वारा की गई एक घोषणा ने सबका ध्यान खींचा था। जिसमें कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को घर से ही वोट करने की सुविधा मिलेगी। पांच राज्यों में चुनाव की तारीख को लेकर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आयोग ने पहले सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में लगभग सभी राजनीतिक दल चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।Read Also:-Precaution Dose(एहतियाती खुराक) के लिए अपॉइंटमेंट मिलने शुरू हुए आज से, वॉक-इन सुविधा भी

ऐसे में इन सभी राज्यों में चुनाव समय पर होंगे। यहां हम आपको डोर स्टेप वोटिंग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति घर बैठे वोट कर सकता है।

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डोरस्टेप वोटिंग के संबंध में चुनाव आयोग की क्या घोषणा है?
अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप मतदान केंद्र पर आकर मतदान करें। इसके बावजूद अगर कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं तो चुनाव आयोग खुद उनके दरवाजे पर जाएगा।

डोरस्टेप वोटिंग क्या है? पोस्टल बैलेट से अलग क्यों?

आप फॉर्म भरकर डाक द्वारा वोट कर सकेंगे
डोरस्टेप वोटिंग फॉर्मूला पोस्टल बैलेट की सुविधा का अपग्रेड है। गौरतलब है कि पोस्टल बैलेट की सुविधा भारत में पहले भी रही है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने सीमित स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध कराई है. इससे पहले, केवल सशस्त्र बलों के सदस्य – सेना, नौसेना और वायु सेना, भारत के बाहर से काम करने वाले सरकारी अधिकारी, उनकी पत्नियां और राज्य में जहां चुनाव हो रहे थे, ड्यूटी पर पुलिसकर्मी केवल डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते थे। इसके लिए वे चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फॉर्म को भरकर डाक द्वारा वोट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपना वोट डाक के माध्यम से चुनाव आयोग को भेज सकते हैं।

बूथ स्तर के अधिकारी से मिलेगा 12 डी फॉर्म
डोरस्टेप वोटिंग के तहत अब 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विकलांगों और वोट देने के इच्छुक लोगों को चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसके नए प्रावधानों के तहत बूथ स्तर के अधिकारी द्वारा उन्हें यह फॉर्म घर पर ही दिया जाएगा और इसके लिए तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी जाएगी। मतदाताओं के नाम नोट कर राजनीतिक दलों को मुहैया कराए जाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन नामों के आधार पर कोई फर्जी मतदान न हो। हालांकि, पूरी प्रक्रिया मतदान को गुप्त और निष्पक्ष रखने की कोशिश करेगी।

पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी
मतदाता की ओर से इन प्रपत्रों को भरने के बाद आयोग मतदान दलों का गठन करेगा। इन मतदान दलों की संख्या घर-घर जाकर मतदान करने वालों के आधार पर तय की जाएगी। ये वही मतदान दल बाद में घर-घर जाकर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करेंगे और सीलबंद लिफाफे में रखे फार्म जमा करेंगे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने वालों को बूथ वोटिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। डोरस्टेप वोटिंग के जरिए डाले गए वोटों को बूथ पर मतदान से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

कहां दी गई है यह सुविधा?
2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे पहले घर-घर जाकर वोटिंग की सुविधा दी गई थी। तब इसका लाभ केवल बुजुर्गों और विकलांगों तक ही सीमित था। हालांकि, कोरोना महामारी के आने के बाद बिहार में सीमित पैमाने पर यह सुविधा दी गई। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में सिर्फ तीन फीसदी लोगों ने ही इस सुविधा का फायदा उठाया। चुनाव आयोग ने पिछले साल तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए भी यह सुविधा मुहैया कराई थी।

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