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सरकार ने ‘आधार एडवाइजरी’ वापस ली, कहा- अपने विवेक और समझ से शेयर करें आधार नंबर

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को किसी भी संगठन के साथ आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने की चेतावनी दी थी। यह आधार के दुरुपयोग का हवाला देते हुए किया गया था। अब सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है।Read Also:-आधार कार्ड नए नियम: किसी को आधार कार्ड भेजते हैं तो हो जाएं सावधान, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी

यूआईडीएआई (UIDAI) ने लोगों को नकाबपोश आधार (Masked Aadhaar) का उपयोग करने का भी सुझाव दिया था। नकाबपोश आधार (Masked Aadhaar) में आपके आधार नंबर के पूरे 12 अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल अंतिम 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। इसे यूआईडीएआई (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

सार्वजनिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड करने से बचें
यूआईडीएआई (UIDAI) ने कहा था, “कृपया ई-आधार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे/कियोस्क में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने से बचें।” हालांकि, यदि आप ऐसा करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस कंप्यूटर से ई-आधार की सभी डाउनलोड की गई प्रतियां हटा दें।’ चेतावनी में यह भी कहा गया है कि ‘केवल वे संगठन जिन्होंने यूआईडीएआई (UIDAI) से उपयोगकर्ता लाइसेंस लिया है, वे पहचान के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं’।

केवल लाइसेंस प्राप्त संगठन ही आधार मांग सकता है
यूआईडीएआई (UIDAI) ने यह भी कहा था कि “बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं जैसे होटल या फिल्म हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां स्टोर करने या रखने की अनुमति नहीं है”। यह आधार अधिनियम 2016 के तहत एक अपराध है। यदि कोई निजी संस्था आधार कार्ड देखने या आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगने की मांग करती है, तो सत्यापित करें कि उनके पास यूआईडीएआई (UIDAI) से वैध उपयोगकर्ता लाइसेंस है या नहीं।

ई-आधार मूल आधार जितना ही मान्य है
आधार एक 12 अंकों की पहचान संख्या है जो यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा भारत के निवासी को जारी की जाती है। यूआईडीएआई (UIDAI) आपका नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन, आपकी तस्वीर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखता है। यूआईडीएआई (UIADI) की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार मूल आधार जितना ही मान्य है। कोई भी एजेंसी इसे लेने से मना नहीं कर सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है।

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