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क्षमता से आधे ग्राहकों को ही मिलेगा रेस्तरां में प्रवेश, बिंदुआर समझे पूरा नियम

शहर में होटल और रेस्तरां को खोलने की अनुमति देने के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को मजिस्ट्रेट की बैठक करने के बाद इनके खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। डीएम के निर्देश पर एडीएम सिटी अजय तिवारी ने प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन समेत तमाम नियम और शर्तें सोमवार को जारी कर दीं।
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इनका पालन होटल और रेस्तरां दोनों को करना होगा

-सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहें।

-प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए तथा इंफ्रारेड थर्मोमीटर की व्यवस्था की जाए।

-बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

-फेस कवर, मास्क पहनने वाले अतिथियों और स्टाफ को ही भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

रेस्तरां के लिए नियम

-अतिथियों के लिए उचित शारीरिक दूरी से बैठने की व्यवस्था करनी होगी।

-क्षमता के पचास फीसदी से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

-डिस्पोजेबल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।

-नैपकिन भी कपड़े के नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकिन रखने होंगे।

-संपर्क विहीन भुगतान व्यवस्था का पालन करना होगा।

-बुफे सेवा में भी शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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होटल के लिए नियम

-होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ उनकी ट्रेवल और मेडिकल हिस्ट्री के साथ स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा।

-भुगतान की संपर्क विहीन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा।

-अतिथियों के सामान को कमरे में भेजने से पहले किटाणुरहित करना होगा।

-होटल स्टॉफ और अतिथियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

होम डिलीवरी से पहले स्टाफ की थर्मल स्‍क्रीनिंग की जाएगी।

होटल और रेस्तरां खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनका सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। लिहाजा किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। संचालकों को इन्हें लागू करना होगा।

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