गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में शराब के शौकीन हैं और होम बार लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अंग्रेजी वाइन की चार बोतल से ज्यादा घर में नहीं रखते हैं। इसके बाद भी आबकारी विभाग को होम बार का लाइसेंस लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब आबकारी विभाग ऐसे लोगों की गुपचुप तरीके से तलाश कर रहा है, जो घर में शराब तो रखते हैं, लेकिन होम बार लाइसेंस नहीं ले रहे हैं.Read Also:-IRCTC आज से लॉन्च करेगी ‘भारत दर्शन ट्रेन’, भारत दर्शन ट्रेन की मध्य प्रदेश के रीवा स्टेशन से होगी शुरुआत, पैकेज में शामिल हैं ये सुविधाएं
राज्य सरकार ने नए कारोबारी सत्र से होम बार लाइसेंस की सुविधा दी है। इसके तहत एक नागरिक घर में 4 बोतल अंग्रेजी रख सकता है। आबकारी विभाग के अनुसार होम बार लाइसेंस वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी सालाना आय 10 लाख से अधिक हो। जो इनकम टैक्स में 20 फीसदी के स्लैब में आता है. होम बार लाइसेंस के लिए सालाना 12 हजार रुपये और 51 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी. चार्टर्ड अकाउंटेंट अखिलेश्वर दुबे का कहना है कि शहर में 20 फीसदी के स्लैब में आने वालों की संख्या 7000 से ज्यादा है. इनमें एक बिजनेस क्लास और एक ऑफिसर क्लास है.
वहीं गोरखपुर में शराब के शौकीनों की संख्या भी काफी ज्यादा है. गोरखपुर शराब बिक्री के मामले में राज्य के शीर्ष पांच शहरों में शामिल है। इसका अंदाजा गोरखपुर में शराब बेचने के लक्ष्य से लगाया जा सकता है. गोरखपुर में इस साल 1292 करोड़ रुपये की शराब बेचने का लक्ष्य रखा गया है. आबकारी विभाग के निरीक्षक राकेश त्रिपाठी का कहना है कि ‘घर में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखने पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना न भरने पर जेल का प्रावधान भी है।
इतनी शराब आप घर पर रख सकते हैं
- देशी शराब/मसाले और सादा – एक लीटर प्रत्येक
- अंग्रेजी/विदेशी शराब-1.5 -1.5 लीटर
- बीयर – छह लीटर
कहा जिला आबकारी अधिकारी
घर में निर्धारित मात्रा से अधिक रखना गैरकानूनी है। ऐसे में सरकार लोगों को होम बार लाइसेंस की सुविधा दे रही है. घर में शराब रखने वालों को जागरूक किया जा रहा है कि वे बार लाइसेंस घर ले जाएं. घर में अधिक मात्रा में शराब रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
वीपी सिंह, जिला आबकारी अधिकारी
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