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अब वाहन स्वामी को बीमा कंपनियों ने दिया सीधा फायदा, खत्म हुए ये जरूरी नियम

दोपहिया वाहन या कार खरीदने का मूड है तो एक अगस्त तक इंतजार कर लें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने लॉन्ग टर्म पैकेज्ड थर्ड पार्टी और ऑन-डैमेज पॉलिसी के नियमों को वापस ले लिया है। इसके बाद गाड़ियों के लिए तीन और पांच साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी नहीं होगा। दो पहिया वाहन कम से कम दो हजार रुपए और कारें बीस हजार रुपए तक सस्ती होंगी।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर (इसला) के नॉर्थ जोन चेयरमैन निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि नए निर्देश के बाद कार की खरीद पर 3 साल और टू-व्हीलर (स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल) की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि इरडा ने बीते जून में ही लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस योजना को वापस लेने के अपने फैसले को नोटिफाई किया था। सितंबर 2018 में इसको लागू किया गया था। इसके तहत उस समय दोपहिया के लिए पांच साल के ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य कर दिया था और चार पहिया वाहनों के लिए ये नियम तीन साल के लिए लागू किया गया था।

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