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जम्मू-कश्मीर: देशद्रोहियों और पथराव करने वालों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, अब न सरकारी नौकरी मिलेगी न विदेश जाने की अनुमति

जम्मू-कश्मीर: देशद्रोहियों और पथराव करने वालों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, अब न सरकारी नौकरी मिलेगी न विदेश जाने की अनुमति

जम्मू-कश्मीर में ‘देशद्रोहियों’ और पथराव करने वालों पर नकेल कसने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने पथराव करने वालों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने का नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और न ही उन्हें पासपोर्ट मिल पाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पथराव करने वालों और राज्य और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों को अब विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा.

अंग्रेजी वेबसाइट न्यूज-18 की खबर के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को ‘देशद्रोहियों’ और पथराव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पासपोर्ट की मंजूरी, सरकारी नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं और अन्य पाबंदियों पर रोक जारी कर दी. . शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने अंग्रेजी वेबसाइट को बताया कि सीआईडी ​​की विशेष शाखा कश्मीर ने इस संबंध में सभी इकाइयों और अधिकारियों को आदेश जारी किया है. यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जांच करते समय और उसकी सुरक्षा मंजूरी की रिपोर्ट तैयार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति किसी भी तरह से पथराव कर रहा हो, गतिविधियों से राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो, कानून सिस्टम को तोड़ने में लिप्त न हों

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में शामिल है तो उसे किसी भी तरह से पासपोर्ट या सरकारी सेवा के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके लिए सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा. इससे पहले, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन) नियमों में एक संशोधन किया था, जिससे सरकारी नौकरी पाने के लिए एक संतोषजनक सीआईडी ​​रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, लोगों को यह खुलासा करना होगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा है, या किसी राजनीतिक गतिविधि, या किसी विदेशी मिशन या संगठन में भाग लिया है। या जमात-ए-इस्लामी जैसे किसी निर्धारित/प्रतिबंधित/प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा नहीं है।

नए संशोधन के अनुसार, सीआईडी ​​से पुन: सत्यापन की आवश्यकता के मामले में सेवारत कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से किसी की पोस्टिंग और पदोन्नति का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा माता-पिता, पत्नी, बच्चे और सौतेले पिता, बच्चे, सास, साला और भाभी। कार्य विवरण देना होगा।

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