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लखीमपुर हिंसा: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? हत्या की प्राथमिकी के लिए याचिका, शहीद पत्रकार के भाई पहुंचे कोर्ट

लखीमपुर हिंसा: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? हत्या की प्राथमिकी के लिए याचिका, शहीद पत्रकार के भाई पहुंचे कोर्टलखीमपुर हिंसा: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? हत्या की प्राथमिकी के लिए याचिका, शहीद पत्रकार के भाई पहुंचे कोर्ट

लखीमपुर-खीरी के तिकोनिया हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में सीआरपीसी 156(3) के तहत अर्जी दाखिल कर संघ समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुरोध किया है। गृह राज्य मंत्री। प्रभारी सीजेएम मोना सिंह ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिकोनिया पुलिस को 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। Read Also:-लखीमपुर खीरी हिंसा: चली थीं गोलियां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष, उसके दोस्त और गनर की बंदूकों से हुई थी फायरिंग

3 अक्टूबर को तिकोनिया में बवाल हुआ था। इस बवाल में चार किसान, तीन भाजपा कार्यकर्ता और निघासन निवासी पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई. हंगामे के बाद किसानों की ओर से मामला दर्ज कराया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत पन्द्रह बीस अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबकि भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का मामला दर्ज कराया है।

पहले मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि दूसरे मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट मांगी है। आवेदन में पवन ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है। आवेदन में उल्लिखित 13 आरोपी इस समय जेल में हैं। अदालत ने आवेदन पर तिकोनिया पुलिस से 15 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की है। पवन ने बताया कि उसने सबसे पहले तिकुनिया कोतवाली में शिकायत की थी। लेकिन वहां न तो उनकी तहरीर ली गई और न ही उन्हें पहले दर्ज मामले की कॉपी दी गई।

अवतार और रंजीत की तीन दिन की रिमांड मंजूर
लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा में गिरफ्तार किए गए अवतार और रंजीत की तीन दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। भाजपा नेता द्वारा दर्ज मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। प्रभारी सीजेएम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोना सिंह ने दोनों आरोपियों को कई शर्तों के साथ तीन दिन की पुलिस हिरासत में दिया है। पुलिस 10 नवंबर को सुबह 10 बजे आरोपी को जेल से अपनी हिरासत में ले सकेगी और 13 नवंबर को सुबह 10 बजे तक आरोपी को जेल में भर्ती कराना होगा।

3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा के दौरान चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी सदस्य सुमित जायसवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष ने तीन नवंबर को हिरासत में लिए गए रंजीत सिंह और अवतार सिंह से पूछताछ के लिए अदालत में सात दिन की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन किया था।

इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी एमएलसी शशांक यादव व अवतार सिंह के अधिवक्ताओं ने आपत्ति व बहस के लिए समय मांगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छविकुमारी ने आवेदन पर सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तिथि निर्धारित की है. मंगलवार को प्रभारी सीजेएम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोना सिंह की अदालत में अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया।

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