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कुत्ता पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस

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नगर निगम क्षेत्र में अब कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम ने लाइसेंस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रभारी लाइसेंस एवं सहायक नगर आयुक्त इंद्र विजय ने बताया कि नियमों के मुताबिक निगम की सीमा में घरेलू प्रयोग में पशु पालने हेतु पशु लाइसेंस लेना अनिवार्य है, इसमें कुत्ता पालन भी शामिल है। कुत्ते पालने वाले नागरिकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया या नवीनीकरण नहीं कराया तो यह दंडनीय अपराध है। निगम सीमांतर्गत कुत्ता पालने वालों को सात दिन के अंदर निगम से लाइसेंस लेना होगा।

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