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मथुरा-वृंदावन का दस किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित, शराब और मांस की बिक्री पर रोक

मथुरा-वृंदावन का दस किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित, शराब और मांस की बिक्री पर रोक

यूपी की योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में 10 किमी के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान को केंद्र में रखते हुए 10 किमी वर्ग मीटर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया गया है। अब इस इलाके में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. तीर्थस्थल घोषित क्षेत्र में नगर निगम के 22 वार्ड हैं। योगी सरकार लगातार तीर्थ स्थलों के विकास के कार्य में लगी हुई है. अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।Read Also:-अब उत्तर प्रदेश में वाहनों की स्मार्ट कार्ड आरसी, 200 रुपये में मिलेगी कई खूबियों वाली यह सुविधा, जानिए आपको क्या होगा फायदा

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इससे पहले सीएम योगी ने जन्माष्टमी के दिन मथुरा आकर कहा था कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद हो जाएगी. इन कार्यों में लगे लोगों का पुनर्वास अन्य व्यवसायों में किया जाएगा। मथुरा में कृष्ण उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक विकास होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि यही देशवासियों की पहचान है.

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यूपी में सरकार बनते ही योगी सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित करने की कवायद शुरू कर दी थी. अक्टूबर 2017 में, यह घोषणा की गई थी कि कृष्ण के शहर वृंदावन और राधा के जन्मस्थान बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया जाएगा। यह भी कहा गया था कि सभी सात स्थलों को तीर्थस्थल घोषित किया जाएगा। हर साल 1.5 करोड़ श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं और 60 लाख श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं।

धर्मार्थ कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सात स्थानों वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. ये सभी मथुरा के ही हैं। हालांकि राज्य में कई धार्मिक शहर हैं, लेकिन ये मथुरा के सात हैं, जिन्हें सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है।

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