उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। जिसमें युवा अल्प ट्रेनिंग के बाद अपने काम शुरू कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। जिसमें युवा अल्प ट्रेनिंग के बाद अपने काम शुरू कर सकते हैं। उप्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के जिला प्रबंधक मौ. मुष्ताक अहमद ने बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जो शहर में रहते हैं उनकी आया 56460 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रतिवर्ष है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग बिजनेस और युवाओं को बिजनेस कॉरसपोंडेट की योजनाएं संचालित हैं। इस योजना का भा उठाने के लए 8 अगस्त 2021 तक फार्म भरकर जमा करना होगा।
ये हैं योजनाएं –
लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना
मौ. मुष्ताक अहमद के अनुसार अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग कार्य करने के इच्छुक हों, उन्हें इस येाजना के तहत 216000 रुपये एवं 100000 रुपये से वित्त पोषित कराया जाना है। जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज की दी जाती है। यह रकम आपको 60 माह कि किस्तों में चुकानी होगी। योजना में एक सरकारी कर्मचारी की गारण्टी अनिवार्य है। योजना के अनुसार धोबी समाज के व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी।
बिजनेस करेसपोण्डेण्ट (व्यवसाय संवाददाता)
जानकारी के अनुसार बिजनेस करेसपोण्डेण्ट (व्यवसाय संवाददाता) हेतु अनुसूचित जाति के 12वीं पास तथा कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले युवक/युवतियों के लिए बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (बीसी)/बिजनेस फैसीलिटेटर बनाने की योजना है। जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को यूपी इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेन्ट लि., लखनऊ (मार्गदर्शी संस्था) के सहयोग से प्रशिक्षण दिलाकर परियोजना लागत 100,000 (एक लाख) ऋण के सापेक्ष 10,000 रुपये का शासकीय अनुदान, जिसमें 25000 रुपये मार्जिन मनी ऋण (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) तथा 65000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। यह लोन आपको 3 साल में समान मासिक किस्तों के रूप में चुकाना होगा। कम्प्यूटर में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिका दी जायेगी।
ये कागजात जमा करने होंगें
- आधार कार्ड
- 02 फोटो(नये)
- आय प्रमाण पत्र(तहसील से जारी)
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक की कॉपी देनी होगी
आवेदन हेतू यहां संपर्क करें
योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति के इच्छुक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अपने विकासखण्ड के सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक, उप्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., मेरठ कार्यालय में 08 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
अभ्यार्थियों को www.upscfdc.hqup.in पर जाकर फाॅर्म भरना होगा। उसके बाद किसी भी कार्यदिवस में फार्म की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करानी होगी।