दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर स्टंट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले युवक की बाइक का ट्रैफिक पुलिस ने 10 हजार 500 रुपये का चालान काटा है। रविवार को बाइक पर स्टंट करते युवक की फोटो वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर लगे कैमरों की फुटेज के जरिए चालान काटने की कार्रवाई की। उधर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर दिल्ली-मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल पर यात्रा करने वाले दोपहिया वाहनों का भी चालान कटना शुरू हो गया है।Read Also:-काम की खबर: मोटरसाइकिल चलाने वालों और वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अहम जानकारी
इसके बाद रविवार को एनएचएआई के आदेश पर टोल एजेंसी ने दोनों एक्सप्रेस-वे से जुड़े हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों के संबंधित थानों में बाइक नंबरों के साथ चालान काटने की शिकायत दी थी। पूर्व के पत्र के साथ यह भी कहा गया था कि नियम के तहत एक्सप्रेस-वे पर दोपहिया वाहनों का चलना यातायात की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इससे लगातार हादसे हो रहे हैं। पिछले महीने मेरठ में एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई थी, जिससे युवक फ्लाईओवर से 30 फीट नीचे गिर गया, जिसमें उसकी भी जान चली गई थी।इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बाइक मेरठ के माधवपुरम के पते पर पंजीकृत है
पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर लगे कैमरों से फुटेज निकाले। फुटेज में युवक बाइक से स्टंट करते भी पकड़ा गया। फुटेज के आधार पर पता चला कि बाइक यूपी15 डीएम 1831 की थी जो निक्की मेहरा पुत्र शिव सिंह के नाम है जो सेक्टर-3 माधवपुरम मेरठ के नाम से पंजीकृत है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की धारा-3 और चार के तहत 5000 रुपये का चालान काटा है. जिसमें निर्धारित गति सीमा के उल्लंघन और अन्य नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है। यातायात नियम तोड़ने पर 500 रु. जबकि सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के बाइक चलाने पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
बाइक मेरठ के माधवपुरम के पते पर पंजीकृत है
पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर लगे कैमरों से फुटेज निकाले। फुटेज में युवक बाइक से स्टंट करते भी पकड़ा गया। फुटेज के आधार पर पता चला कि बाइक यूपी15 डीएम 1831 की थी जो निक्की मेहरा पुत्र शिव सिंह के नाम है जो सेक्टर-3 माधवपुरम मेरठ के नाम से पंजीकृत है। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात की धारा-3 और चार के तहत 5000 रुपये का चालान काटा है। जिसमें निर्धारित गति सीमा के उल्लंघन और अन्य नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है। यातायात नियम तोड़ने पर 500 रु. जबकि सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के बाइक चलाने पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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