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मेरठ : पूर्व मंत्री हाजी याकूब को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

मेरठ : पूर्व मंत्री हाजी याकूब को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

गैर जमानती वारंट के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। गैर जमानती वारंट को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अब याचिका पर 2 मई को सुनवाई होगी। 31 मार्च को पुलिस और प्रशासन द्वारा अल्फाहिम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री हाजी याकूब समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 10 को मौके से गिरफ्तार किया गया। हाजी याकूब, उसके दो बेटों और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।Read Also:-उत्तर प्रदेश में सुरक्षित और सुखद होगा शहरों में यात्रा करना, जाने क्या है योगी सरकार का प्लान

हाजी याकूब और अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद हाजी याकूब को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाजी याकूब की अर्जी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को दस दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उसके बाद 2 मई को फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक नहीं लगाई है। इससे याकूब परिवार को झटका लगा है। हाजी याकूब के वकील राजन उपाध्याय ने हाईकोर्ट से कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 2 मई को होगी।

मीट प्लांट तोड़ने के मामले में 26 को होगी सुनवाई
7 अप्रैल को जारी विध्वंस नोटिस को लेकर एमडीए की ओर से दायर याचिका पर 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सील मीट प्लांट के संचालन को लेकर एमडीए ने विध्वंस नोटिस दिया था. इस पर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। वह समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के तहत 26 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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