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मेरठ : जिम, स्विमिंग पूल चलाने से पहले लेनी होगी अनुमति, हादसों के बाद खेल विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

मेरठ में स्वीमिंग पूल में हुए हादसों के बाद अब खेल प्रशासन की नींद टूटी है । खेल विभाग ने अब आदेश जारी किया है कि बिना एनओसी के जिम, स्विमिंग पूल नहीं चलेगा। जिले में स्वीमिंग पूल व जिम के संचालन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। मानकों को पूरा करना होगा उसके बाद ही वे चालू होंगे। बता दें कि मई में कंकरखेड़ा में एक युवक की स्वीमिंग पूल में गिरने से मौत हो गई थी। घटना के पूरे 20 दिन बाद खेल विभाग नियम जारी कर रहा है।Read Also:-अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं हैं तो सब्सिडी नहीं, सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर दूर किया भ्रम

सबसे पहले आरएसओ गदाधार का पत्र विस्तार से जान लें
जिम और पूल ऑपरेशन के लिए आरएसओ ने लिखा है कि जिले के सभी जिम, पूल बिना एनओसी के चल रहे हैं। मानकों का पालन नहीं होने से हादसे हो रहे हैं। इसलिए सरकार के नियमों का पालन करते हुए पूल, जिम का संचालन करें। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करते हुए निर्धारित शुल्क जमा कर कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आवेदन करें। जांच कमेटी पूल, जिम चलाने के लिए वार्षिक अनापत्ति प्रमाण पत्र देगी। निरीक्षण के दौरान यदि कोई जिम, पूल बिना एनओसी के चलता पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कमेटी देती है एनओसी
जिले में किसी भी स्वीमिंग पूल के संचालन के लिए जिला प्रशासन से एनओसी नहीं है। यह एनओसी जिला प्रशासन की अध्यक्षता वाली जिला खेल विकास एवं संवर्धन समिति द्वारा दी जाती है। मेरठ में स्कूल, होटल, क्लब में पूल चल रहे हैं, लेकिन उनकी एनओसी कभी चेक नहीं होती। न ही कमेटी जिम की एनओसी चेक करने जाती है।

स्विमिंग पूल में महत्वपूर्ण नियम

  • स्विमिंग पूल का अधिकतम आकार 25 गुणा 50 मीटर और न्यूनतम आकार 6 गुणा 10 मीटर होना चाहिए। बीच में 16 गुणा 25 और 10 गुणा 15 मीटर हैं। जबकि पूल की गहराई तीन फीट से लेकर 20 फीट तक होनी चाहिए।
  • लर्निंग पूल की गहराई 4.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छोटे बच्चों के पूल 2 से 3.50 मीटर गहरे होने चाहिए
  • प्रत्येक पूल, बड़ा या छोटा, में एक राष्ट्रीय या राज्य स्तर का खिलाड़ी, एनआईएस कोच, साई प्रमाणित, सेना या पीएसी से जुड़े दो जीवन रक्षक होने चाहिए।
  • पूल फिल्टर प्लांट 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे तक चलना चाहिए, इनडोर, उचित प्रकाश व्यवस्था, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक किट

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