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मेरठ में अब हर म‍हीने होंगी अलग-अलग खेल प्रतियोगिताएं, जिम व स्वीमिंग पूलों के लिए आए ये नये निर्देश

जिले में संचालित हर तरह के जिमनेजियम और स्वीमिंग पूलों को अब अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इनका पंजीकरण खेल विभाग करेगा। सभी जिम व पूलों को पंजीकरण शुल्क के तौर पर 15-15 हजार रुपये वार्षिक देने होंगे। यह पूरा शुल्क नए सिरे से गुरुवार को गठित जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के फंड में जमा किया जाएगा।

सीडीओ ईशा दुहन और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हुई समिति की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। पंजीकरण के साथ ही खेल विभाग सभी जिम व स्वीमिंग पूलों के लिए निर्धारित नियमावली के अंतर्गत निरीक्षण करेगा। बिना पंजीकरण के जिम व स्वीमिंग का संचालन अवैध माना जाएगा।

जिला खेल प्रोत्साहन समिति का कोष बढ़ाने के लिए अब लाइफटाइम मेंबरशिप प्रदान की जाएगी। 60 साल से ऊपर के लोगों को 25 हजार और 60 से कम आयु वालों को मेंबरशिप के 30 हजार रुपये लगेंगे। मासिक शुल्क में दो महीने की छूट मिलेगी। बैडमिंटन में हर महीने एक हजार प्रति खिलाड़ी समिति लगेंगे। 375 रुपये का मासिक शुल्क अलग होगा।

जो खिलाड़ी 125 रुपये देकर पंजीकरण कराते हैं उन्हें सौ रुपये अतिरिक्त समिति के लिए देना होगा। जिला प्रशासन से असलहा का लाइसेंस लेने वाले और आबकारी विभाग से शराब का लाइसेंस लेने वालों को पांच-पांच हजार रुपये समिति के फंड में देने होंगे। खेल आयोजन के लिए स्टेडियम बुक करने पर भी एक हजार रुपये समिति फंड में लगेंगे।

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