
उत्तर प्रदेश में अब छोटी जगहों पर बार खुल सकेंगे। प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में उत्तर प्रदेश आबकारी (Acceptance of Bar License) नियम (प्रथम संशोधन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए अब तक 200 वर्ग मीटर बैठने की जगह अनिवार्य थी, जिसे 100 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र कर दिया गया है। बार लाइसेंस प्रदान करने के लिए न्यूनतम बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों से बढ़ाकर 30 व्यक्तियों की गई है।Read Also:-मेरठ: गोरखपुर की तरह मेरठ, झांसी और बरेली में बनेगा चिड़ियाघर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शुरू होगा सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट,
अब बार की इमारत को पूरा होने के बारे में समर्थन दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या हलफनामे का उत्पादन नहीं करना होगा। इसके स्थान पर संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित परिसर से संबंधित भवन के स्वीकृत नक्शे की प्रमाणित प्रति दी जाएगी। इसके अलावा, शराब या बीयर के साथ भोजन परोसने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को उन बार या होटलों और रेस्तरां के लिए भी समाप्त कर दिया गया है जिनके पास शराब या बीयर परोसने का लाइसेंस है। आवासीय परिसर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ शराब या बीयर का सेवन करने के लिए होम लाइसेंस बनवाने की पेचीदगियों को दूर कर इसे भी आसान बना दिया गया है।
आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय आरआर भूसरेड्डी ने बताया कि पर्सनल होम बार लाइसेंस के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अब व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों द्वारा आवासीय परिसर में घरेलू रूप से निर्मित अंग्रेजी शराब और आयातित अंग्रेजी शराब के सेवन के लिए दिया जा सकता है, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं है। और अब आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही निजी गृह बार लाइसेंस परिसर का निरीक्षण किया जाएगा।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार बार लाइसेंस के नवीनीकरण के नियमों में भी ढील दी गई है। अब उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियम, 2022 के लागू होने से पहले चल रहे सभी बार लाइसेंस धारकों का नवीनीकरण किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो माह पूर्व लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त होने से एक माह पूर्व आवेदन पत्र जमा करने का संशोधन किया गया है।

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।