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अब अगर हॉलमार्क के बगैर ज्वैलरी बेची तो होगा लाइसेंस रद्द, आज से सख्त नियम लागू

अब अगर हॉलमार्क के बगैर ज्वैलरी बेची तो होगा लाइसेंस रद्द, आज से सख्त नियम लागू
अब अगर हॉलमार्क के बगैर ज्वैलरी बेची तो होगा लाइसेंस रद्द, आज से सख्त नियम लागू

1 दिसंबर से देश के 256 शहरों में सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वैलरी बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कानपुर समेत राज्य के सभी प्रमुख शहर शामिल हैं। अब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अधिकारी बिना हॉलमार्क के अचिह्नित आभूषण बेचने वाले किसी भी व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेंगे।Read Also:-मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे : शुल्क प्लाजा एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा, परिवहन मंत्रालय ने सात जगहों पर दी शुल्क की अनुमति

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केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इन शहरों में 16 जून से हॉलमार्क वाली ज्वैलरी अनिवार्य कर दी थी। हालांकि, ज्वैलरी के पुराने स्टॉक को हॉलमार्क करने के लिए व्यापारियों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया था। मंगलवार को समय सीमा समाप्त हो गई। कानपुर में करीब 2200 सर्राफा व्यापारी हैं, जिनमें से केवल 1000 ने ही पंजीकरण कराया है। अब बीआईएस अधिकारी किसी भी शोरूम का अचानक निरीक्षण कर सकते हैं।

लाइसेंस रद्द करने से लेकर जेल तक का प्रावधान
बिना हॉलमार्क के आभूषण बेचने पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें डीलर का लाइसेंस एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है। बिना हॉलमार्क के जेवर जब्त किए जा सकते हैं। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पकड़े जाने पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, जिसमें एक साल की जेल का प्रावधान भी है।

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हर सराफा दुकान में इसका होना अनिवार्य है।
दुकान के बाहर हॉलमार्क लोगो डिस्प्ले होना चाहिए, जिस पर लिखा हो कि यहां सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वैलरी ही मिलती है। लाइसेंस भी अंदर प्रदर्शन पर होना चाहिए। ग्राहक द्वारा HUID सील को आसानी से देखने के लिए 10x बड़ा डिस्प्ले मैग्निफाइंग ग्लास। तराजू 0.01 ग्राम सटीकता का होना चाहिए । हॉलमार्क शुल्क 35 रुपये प्रति सोने के आभूषण और 25 रुपये प्रति चांदी के आभूषण होंगे। शिकायत के लिए बीआईएस का पूरा पता और फोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। बीआईएस अधिकारी उस दुकान से आभूषण का नमूना लेगा जिस पर एचयूआईडी की मुहर लगेगी। रैंडम चेकिंग करने पर आपको बताना होगा कि HUID ज्वैलरी किस होलसेलर से खरीदी गई है। इसका प्रमाण आपको देना होगा। अगर HUID ज्वैलरी हॉलमार्क टेस्ट में फेल हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी न कि उसे देने वाले व्यापारी की। ऐसा पाए जाने पर दुकान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

हॉलमार्क का स्वागत है लेकिन उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा। देश में एक नया कानून है इसलिए गलतियों को सुधारने के बजाय इसे सुधारने का तरीका होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कैरेट शुद्धता के आभूषण ग्राहक तक पहुंचाए जाएं और बेईमानी पर नकेल कसी जाए न कि व्यापार पर। – महेश चंद्र जैन, अध्यक्ष यूपी बुलियन एसोसिएशन

सरकार ने व्यापारियों को दो बार छूट दी थी, जो 30 नवंबर को समाप्त हो गई थी। अब कोई भी व्यापारी बिना हॉलमार्क के आभूषण खरीदते और बेचते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बीआईएस अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। – पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वैलरी एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन

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