टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करने वाले ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अहम आदेश दिया है। इसके तहत सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर एसएमएस की सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के आदेश के मुताबिक सभी मोबाइल फोन यूजर्स को यह सुविधा देने को कहा गया है, भले ही उन्होंने कितनी भी रकम का रिचार्ज न किया हो।Read Also:-LPG Cylinder : LPG उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिये क्या है नया प्लान
आवश्यकता क्यों पड़ी:-
वास्तव में, हाल के दिनों में ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे अपने प्रीपेड खातों में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी’ सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्दिष्ट नंबर 1900 पर एसएमएस भेजने में असमर्थ हैं। इस नंबर पर एसएमएस भेजने के बाद ही यूपीसी (यूनिक पोर्टिंग कोड) जेनरेट होता है। इस UPC कोड के जरिए नंबर पोर्ट किया जाता है।
नियामक ने अपने निर्देश में कहा, “टेलीकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2009 के तहत, यह सुविधा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों श्रेणियों में सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, भले ही वे वाउचर के मूल्य का उपयोग कर रहे हों।” ‘
ट्राई ने कहा कि कुछ प्रीपेड वाउचर/प्लान में मोबाइल नंबर पार्टेबिलिटी से संबंधित एसएमएस भेजने की सुविधा का प्रावधान न करने की गतिविधियां नियमन के प्रावधानों का उल्लंघन है। ट्राई ने कुछ ‘प्रीपेड वाउचर’ में आउटगोइंग एसएमएस सुविधा प्रदान नहीं करने वाली दूरसंचार सेवा कंपनियों के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई।
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