पैन-आधार लिंकिंग: 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने वाले करदाताओं को 500 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान चालान संख्या आईटीएनएस 280 के माध्यम से किया जाएगा।Read Also;-WhatsApp (व्हाट्सएप) पर आने वाला है अद्भुत फीचर; अब संदेश (Message) भेजने के बाद भी, उसे ‘संपादित'(Edit) कर पाएंगे
पैन-आधार लिंकिंग: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। लेकिन अब आपको आधार-पैन कार्ड लिंक करने पर पेनल्टी देनी होगी। 29 मार्च 2022 को जारी नोटिफिकेशन में CBDT ने कहा था कि 31 मार्च 2022 के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2022 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करता है तो उसे 500 रुपये की जगह अधिक जुर्माना देना होगा।
30 जून तक 500 रुपये जुर्माना
सीबीडीटी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर करदाता 30 जून 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो उन्हें 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
एक जुलाई से बढ़ेगा जुर्माना
1 जुलाई को या उसके बाद अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने वाले करदाताओं को 500 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान चालान संख्या आईटीएनएस 280 के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें, यदि करदाता हैं 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाएंगे तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का ये है आसान तरीका
- सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं।
- क्विक लिंक सेक्शन में, लिंक आधार विकल्प पर जाएं। जिस पर क्लिक करने पर एक नई विंडो खुलेगी।
- अब अपना पैन, आधार नाम और मोबाइल नंबर विवरण के साथ साझा करें।
- सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद ‘I Validate My आधार डिटेल्स’ विकल्प पर जाएं और जारी रखें विकल्प पर क्लिक करें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे सही से भरें और Validate पर क्लिक करें। इसके बाद जुर्माना अदा करें। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
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