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ध्यान दें ! कार, बाइक, स्कूटर चलाने वालों के ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर

ध्यान दें ! कार, बाइक, स्कूटर चलाने वालों के ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर
ध्यान दें ! कार, बाइक, स्कूटर चलाने वालों के ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर

अगर आप भी कार, बाइक, स्कूटर या किसी अन्य प्रकार का वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की है, इसकी आप को जानकारी न होने के कारण आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। दरअसल, अगर आपका चालान काटा गया है तो ट्रैफिक पुलिस इसके निस्तारण के लिए लोक अदालतें लगाएगी।Read Also:-कोरोना का नया वैरिएंटओमिक्रॉन और भी घातक होगा, कोविशील्ड बनाने वाले वैज्ञानिक ने दी चेतावनी- ओमाइक्रोन से लड़ने में वैक्सीन कम प्रभावी

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दिल्ली यातायात पुलिस ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 11 दिसंबर 2021 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी प्रकार के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, राउज एवेन्यू और द्वारका कोर्ट के किसी भी न्यायालय में वादियों द्वारा सभी नोटिसों/चालान पर्ची के वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों सहित) की नोटिस शाखा द्वारा जारी किए गए चालान और चालान का मौके पर ही निपटारा दिल्ली में परिसर इसे यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और अदालत परिसर में प्रिंटआउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

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नोटिस / चालान को डाउनलोड करने और उसका प्रिंटआउट लेने के लिए, आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। चालान के निपटारे के लिए आपको दिए गए निर्धारित समय पर चालान में उल्लिखित कोर्ट नंबर पर जाना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर में 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे से उन चालकों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया जा रहा है जिनका चालान काटा गया है। आप वहां जाकर भी अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं।

जानिए कौन सा नियम तोड़ने पर अब कितना लगेगा जुर्माना

अपराधपहले चालान या जुर्मानाअब चालान या जुर्माना
सामान्य (177)100 रूपये500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)100 रूपये500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)500 रूपये2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)1000रूपये5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)500 रूपये10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)500रूपये5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B) 5000 रूपये
ओवर स्पीडिंग (183)    400 रूपये1000 रूपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184)1000 रूपये5000 रूपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)2000रूपये10000 रूपये
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)500 रूपये5000 रूपये
ओवर लोडिंग (194)2  हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
सीट बेल्ट (194B)100 रूपये1000 रूपये
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)5 हज़ार रूपये तक10 हज़ार रूपये तक
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)कुछ भी नहीं25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)कुछ भी नहीं1000 रूपये प्रति पेसेंजर
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग100 रूपये2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
हेलमेट न पहनने पर100 रूपये1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस  रद्द
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)कुछ भी नहीं     10000 रूपये
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)1000 रूपये2000 रूपये
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206) कुछ भी नहीं183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B)कुछ भी नहींसम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना 
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