आगरा के 64 हजार से अधिक ऐसे वाहन जो 31 मार्च 2006 से पूर्व क्रय किये गये हैं, इन वाहनों का पंजीयन सितम्बर माह में स्थगित कर दिया जायेगा। ये सभी वाहन छह महीने में नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा सितंबर के प्रथम सप्ताह में निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण निलंबन के दायरे में 64486 वाहन आ रहे हैं। इसमें UP80AE से लेकर AR सीरीज तक के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, टीटीजेड में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है।
संभागीय परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2006 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की सूची तैयार की है. इन वाहनों के पंजीयन के संबंध में संभागीय परिवहन विभाग (आरटीओ) द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिस जारी किया गया है. वाहन मालिकों को एक माह का समय दिया गया है। ताकि वह वाहन को टीटीजेड क्षेत्र से बाहर दूसरे जिलों में ट्रांसफर करा सकें। एआरटीओ प्रशासन एके सिंह ने बताया कि सितंबर में इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा. यदि निलंबन छह महीने तक जारी रहता है, तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, 64486 वाहनों में 6600 चौपहिया और 57 हजार दोपहिया हैं।
एक लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है
इससे पूर्व आरटीओ वर्ष 2019 में वर्ष 2004 तक पंजीकृत लगभग एक लाख वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर चुका है। तब से वर्ष 2005 एवं 2006 के पंजीकृत वाहन, जिन्होंने 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है, उनका पंजीकरण भी किया जाना था। इसकी कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी।
दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए लेनी होगी एनओसी
वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक के वाहनों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने के लिए एक महीने के भीतर आरटीओ से एनओसी लेनी होती है। यदि वाहन मालिक एनओसी नहीं लेता है तो उसका पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा।
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