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NOTA अधिक होने पर रद हो चुनाव परिणाम, याचिका पर SC ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

चुनाव में नोटा की संख्या अधिक होने पर चुनाव रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिश जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में चुनाव परिणाम को रद करने और नया चुनाव कराने के लिए आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। नोटा का मतलब ‘नान ऑफ द एवब’ होता है यानी इनमें से कोई नहीं है। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है।NOTA अधिक होने पर रद हो चुनाव परिणाम, याचिका पर SC ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिसमुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुईं।

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