आगरा शहर और देहात में 16 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण और आने वाले महीनों में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नवमी, विजयदशमी, बाराफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादुज, चित्रगुप्त जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग. जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहादुर शहीद दिवस और धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
- पतंगबाजी के लिए सिंथेटिक पतंग/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी और चीनी तार वाली पतंगों का निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री।
- पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगा।
- अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, कोई झांकी, जुलूस आदि की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी प्रकार की बन्दूक, लाठी, बल्लम और कोई अन्य हथियार या खतरनाक वस्तु अपने साथ न रखें।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे पैम्फलेट/पैम्फलेट आदि को प्रकाशित या वितरित नहीं करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिक, जातिगत विवाद जैसी आपत्तिजनक चीजों का इस्तेमाल किया गया हो।
- आवाजाही सुचारू रखने के लिए कोई भी दुकानदार दुकान के सामने कोई सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला या फड़ लगाएगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक सड़क पर जाम नहीं लगाएगा या किसी अन्य व्यक्ति को जाम नहीं करवाएगा।
- कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक परिसर और वाणिज्यिक परिसर बिना नंबर के किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं देगा।
- शादी व अन्य कार्यक्रमों में आतिशबाजी पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं की जाएगी।
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