Home कोविड जिले में धारा-144 लागू, बाजार-प्रतिष्ठान सब सोमवार तक बंद

जिले में धारा-144 लागू, बाजार-प्रतिष्ठान सब सोमवार तक बंद

शासन के आदेश पर जिले में रात आठ बजते ही रात्रिकालीन कर्फ्यू और उसके बाद सोमवार सुबह तक का प्रतिबंध लागू हो गया। डीएम अनिल ढींगरा ने तत्काल प्रभाव से सोमवार सुबह तक जिले में धारा-144 लागू कर सख्ती से प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान सोमवार की सुबह तक बंद रहेंगे। हालांकि साप्ताहिक बंदी के कारण अधिकतर बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान मंगलवार से ही खुलेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

शासन के आदेश पर डीएम ने धारा-144 के तहत शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक के लिए जिले में समस्त कार्यालय, सभी बाजार, प्रतिष्ठान, मंडी सभी को बंद रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं दूध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना योद्धाओं, स्वच्छता कर्मचारियों, डोर स्टेप डिलीवरी पूर्ववत जारी रहेगी। मालवाहक वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अभियान पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

रैपिड रेल, एक्सप्रेस वे का काम चालू रहेगा

इसके साथ ही डीएम ने 13 जुलाई तक के प्रतिबंध से रैपिड रेल, एक्सप्रेस-वे, एनएच-58, डीडीएफसी, पीडब्लूडी के निर्माण कार्यों को मुक्त रखने का आदेश दिया है। इस दौरान इन विभागों का काम चलता रहेगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववत चलता रहेगा। प्रतिबंध से इन्हें मुक्त कर दिया गया है।

पुलिस और मजिस्ट्रेट का रहेगा पहरा

डीएम के आदेश के तहत जिले में 13 जुलाई की सुबह तक पुलिस और मजिस्ट्रेट का पहरा रहेगा। रात से ही पेट्रोलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों का धारा-144 और महामारी एक्ट में चालान होगा। मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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