स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बैंक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ग्राहक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें. इसके लिए बैंक की ओर से 30 सितंबर की समय सीमा दी गई है। बैंक के मुताबिक अगर ग्राहक यह काम समय से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
बैंक की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया, ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि अगर ग्राहक इस जरूरी काम को तय समय सीमा में नहीं करते हैं तो किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करें. पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा। आपको बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कैसे करें
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप
- बाईं ओर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें। अपनी स्थिति देखने के लिए ‘यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें।
- अपनी स्थिति देखने के लिए हाइपर लिंक ‘यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें। यहां आपको अपना आधार और पैन कार्ड डिटेल्स भरनी है।
- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको “आपका पैन आधार नंबर से लिंक है” कन्फर्मेशन दिखाई देगा।
- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा। इसके बाद “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
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