सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, केवल बेरियम नमक वाले पटाखों पर प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी त्योहार की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, क्योंकि त्योहार दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं मनाया जा सकता है।READ ALSO:-मेरठ: 85 लाख के लिये की छोटे भाई की हत्या, 4 दिन पहले खेत में मिली थी लाश, बड़े भाई समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि त्योहार दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं मनाया जा सकता है। कहा कि उत्सव के नाम पर, किसी को भी दूसरों के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है और किसी को भी दूसरों की जान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की जिंदगी से खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
“यह स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों के उपयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। केवल इस प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबंध है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और नागरिकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव के मामले में हानिकारक हैं पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।
उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक-प्रिंट मीडिया और स्थानीय केबल सेवाओं के माध्यम से उचित प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को प्रतिबंधित पटाखों के उत्पादन, उपयोग और बिक्री के संबंध में अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बारे में जागरूक किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में मुख्य सचिव, सचिव (गृह), पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे।
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