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सरचार्ज से छूट के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, जाने किस प्रकार उठा सकते हैं बिजली बिल के डिफाल्टर योगी सरकार की इस योजना का लाभ

सरचार्ज से छूट के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, जाने किस प्रकार उठा सकते हैं बिजली बिल के डिफाल्टर योगी सरकार की इस योजना का लाभ
सरचार्ज से छूट के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, जाने किस प्रकार उठा सकते हैं बिजली बिल के डिफाल्टर योगी सरकार की इस योजना का लाभ

गोरखपुर अंचल के लगभग 15.52 लाख बकाएदारों को ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट देने के लिए पावर कारपोरेशन द्वारा लागू एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें ओटीएस के तहत करीब 829 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। इंजीनियरों ने 3,692 निजी ट्यूबवेल डिफॉल्टरों की भी पहचान की है, जिन्हें 2.33 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। शुक्रवार को ग्रामीण वितरण संभाग द्वितीय ने 10 बिजलीघरों में कैंप लगाकर डिफॉल्टरों को योजना के लाभ की जानकारी दी.Read Also:-आम आदमी के लिए चूल्हा जलाना भीं अब हुआ महंगा, माचिस के दाम में 14 साल बाद हुई बढ़ोतरी

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योजना के तहत दो किलोवाट लोड एलएमवी-1 व टू कैटेगरी वाले डिफॉल्टरों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट, एक ही कैटेगरी में दो किलोवाट से ज्यादा लोड वाले डिफॉल्टरों को सरचार्ज की राशि में 50 फीसदी की छूट दी जानी है. इसी प्रकार एलएमवी-5 श्रेणी के निजी नलकूपों की बकाया राशि के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। 30 सितंबर तक बकाया में दर्ज सरचार्ज की राशि से छूट दी जानी है।

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बकाएदार स्वयं वेबसाइट पर जान सकते हैं छूट की राशि
डिफॉल्टर पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www. upenergy. in ऊर्जा इसमें आप कनेक्शन आईडी के जरिए छूट की राशि और बकाया राशि का पता लगा सकते हैं। वेबसाइट पर कनेक्शन आईडी डालते ही स्क्रीन पर बकाया मूलधन, सरचार्ज या ब्याज की रकम, छूट की रकम दिखाई देगी. यदि उपभोक्ता बिल में सुधार करना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र के एसडीओ या एक्सईएन कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। डिफाल्टर घर बैठे माय कनेक्शन लिंक पर जाकर निगम की वेबसाइट पर जाकर बिल सुधार के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। जिम्मेदार एक्सईएन और एसडीओ बिल में सुधार करेंगे और अनुरोध की तारीख से 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेंगे।

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छोटे उपभोक्ताओं को किश्त की सुविधा
दो किलोवाट तक के उपभोक्ता बकाया में अधिभार की छूट लेकर यदि चाहें तो 6 किस्तों में मूलधन के भुगतान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप क्षेत्र के एसडीओ या एक्सईएन से मिल कर या घर बैठे ऑनलाइन अनुरोध करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

इस बार पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है
पावर कॉरपोरेशन ने इस बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही निगम ने उन सभी बकाएदारों की पहचान की है, जिन पर सरचार्ज की राशि 100 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक बकाया है।

इस ओटीएस में सभी डिफॉल्टरों को छूट मिलनी है। ऐसे में निगम ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था खत्म कर दी है। उपभोक्ता शिविर में या सीएससी केंद्र पर बकाया भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। आप निगम की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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