मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इस दौरान आयोजकों को शांति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से हलफनामा देना होगा।Read Also:-मेरठ : मंडल में कोरोना के 321 एक्टिव केस, चेकिंग अभियान के दौरान 85% से ज्यादा लोग बगैर मास्क के मिले, पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा, बिना मास्क निकले तो लगेगा जुर्माना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर धार्मिक जुलूस और शोभायात्रा इत्यादि के आयोजन के लिए मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाला आदेश जारी कर दिया। इस नए आदेश के अनुसार आयोजक को अनिवार्य रूप से धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकलने से पहले एक शपथ पत्र देना होगा।गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐहतियाती कदम उठाए हैं। त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारियों (थाना से लेकर एसपी तक) की छुट्टी 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। पहले से ही छुट्टी पर गए अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की देर रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए पुलिस अधिकारियों को ईद और अक्षय तृतीया पर अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इन दोनों त्योहारों के एक ही दिन पड़ने की संभावना है। धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा की अनुमति देने से पहले, आयोजक को शांति और सद्भाव बनाए रखने का वचन देना होगा। मंजूरी सिर्फ पारंपरिक जुलूसों और शोभायात्राओं के लिए दी जाएगी न कि किसी नए आयोजनों के लिए।
मुख्यमंत्री योगी ने एसएचओ से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारियों को अगले 24 घंटे के दौरान अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और कुलीन नागरिकों से संवाद करने को कहा है ताकि त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने शरारती बयान देने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम कुछ खास जगहों पर ही हों और इससे यातायात की आवाजाही प्रभावित न हो।
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