डीजीपी मुकुल गोयल ने पटाखों व विस्फोटकों के निर्माण स्थलों की अचानक व प्रभावी जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि पटाखों की बिक्री के लाइसेंस धारकों की थानावार सूची को अद्यतन कर डीएम कार्यालय से सत्यापित किया जाए. सभी जोनल एडीजी, चार पुलिस आयुक्तों, आईजी-डीआईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को बुधवार को भेजे पत्र में डीजीपी ने कहा है कि आगामी त्योहारों के अवसर पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। किया गया।
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इसके साथ ही पटाखों की बिक्री और भंडारण के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। डीजीपी ने कहा है कि पूर्व में अवैध रूप से पटाखों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सूची को अद्यतन करने पर कड़ी निगरानी रखी जाए. पटाखों के निर्माण एवं भंडारण के संबंध में लाइसेंसी पटाखा निर्माता के गोदामों की जांच एसडीएम, डीएसपी, थाना प्रभारी एवं दमकल विभाग के अधिकारी से करायी जाये. लाइसेंस या अवैध भंडारण की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। डीजीपी ने अग्निशमन की समुचित व्यवस्था करते हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और त्योहार को देखते हुए स्वयंसेवी संगठनों, डिजिटल स्वयंसेवकों, कुलीन व्यक्तियों और सी-प्लान एप आदि का भी सहयोग लिया जाए।
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