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उत्तर प्रदेश : मस्जिद और मंदिर पर दोबारा लाउडस्पीकर लगे तो होगी सीओ और एसडीएम पर कार्यवाही, जानिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने क्या कहा

उत्तर प्रदेश : मस्जिद और मंदिर पर दोबारा लाउडस्पीकर लगे तो होगी सीओ और एसडीएम पर कार्यवाही, जानिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने क्या कहा
उत्तर प्रदेश : मस्जिद और मंदिर पर दोबारा लाउडस्पीकर लगे तो होगी सीओ और एसडीएम पर कार्यवाही, जानिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने क्या कहा

मस्जिद और मंदिर पर लाउडस्पीकर दोबारा लगाने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसमें लापरवाही के लिए एसएचओ, सीओ, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।Read Also:-मेरठ : अवैध पार्किंग पर चले बुलडोजर, गढ़ रोड, सिविल लाइंस में अवैध पार्किंग हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी निकले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में धर्मस्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर दोबारा नहीं लगाए जाएं। अगर दोबारा लाउडस्पीकर लगवाए जाते हैं तो संबंधित एसएचओ, सीओ, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार बनाया गया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में लाउडस्पीकर लगवाएं
मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सरकार ने शुक्रवार को विस्तृत आदेश जारी कर सभी विभागों की जवाबदेही तय की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मंदिरों से हटाए गए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल स्कूलों में प्रार्थना सभाओं या क्षेत्र में सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों में किया जाना चाहिए। धार्मिक नेताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हुए धार्मिक आयोजनों को सड़कों पर नहीं आने देना चाहिए। सड़क के किनारे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व अवैध ऑटो, टैक्सी व बस स्टैंड को हटाने के निर्देश के साथ यह भी कहा गया है कि यदि सड़क के किनारे अवैध रूप से वाहन पार्क किए जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार क्रेन लगाकर जब्त कर लिया जाए।

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वाहनों की ओवरलोडिंग को रोकने, फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना किसी भी वाहन को अनुमति नहीं देने और अगले 24 घंटे के भीतर हर जिले में अवैध पार्किंग और स्टैंड संचालकों के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने करने के निर्देश दिए गए हैं। और अवैध वसूली से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

शहरों के प्रवेश द्वारों पर वाहन नहीं खड़े करने चाहिए
निर्देश दिए गए हैं कि बड़े शहरों के प्रवेश द्वारों पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सड़कों के किनारे स्थित पार्किंग सुविधाओं के बिना ढाबों पर वाहन पार्क किए जाने पर ढाबा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और सड़कों पर स्टंट न करने के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया गया।

कोरोना से ज्यादा हादसों में मौत
अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2021 में कुल 21227 लोगों की मौत हुई, जबकि 24897 लोग घायल हुए। मरने वालों में 72 फीसदी से ज्यादा 18 से 45 साल की उम्र के थे, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। राज्य में पूरे कोरोना काल (दो साल) में कुल 23514 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हुई हैं। अधिकांश युवाओं की मौत सड़कों पर काले धब्बे, तेज रफ्तार और भारी वाहनों के कारण हुई, जिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

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