उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली निगम ने बड़ी राहत दी है। एमडी ने सभी डिस्कॉम के एमडी को आदेश जारी किया है कि बिजली उपभोक्ता महीने में एक से ज्यादा बार पार्ट पेमेंट कर सकता है।Read Also;-काम की खबर : डबल टोल चुकाने से बचाएगी ये FASTag तरकीब, बस देना है इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल
बिजली उपभोक्ता आंशिक भुगतान (Partial Payment) बिल का भुगतान पावर कॉर्पोरेशन के कैश काउंटर और ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अब आंशिक भुगतान के लिए कार्यपालक अभियंता व अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने शनिवार को डिस्कॉम के सभी एमडी को आदेश जारी किया। इस सुविधा का लाभ पूरे राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
एमडी के अनुसार इन सेवा उपभोक्ताओं को कम से कम 100 रुपये या पूरी बिल राशि जो भी कम हो, के साथ बिजली बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्थाई रूप से काटे गए कनेक्शन पर 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। हालांकि, आरसी/डीसी को नियमानुसार जमा करना होगा।
आंशिक भुगतान करने वाले ग्राहकों को महीने में एक से अधिक बार आंशिक भुगतान करने की सुविधा होगी। आंशिक भुगतान के मामले में भुगतान प्राप्त होने पर बिल राशि और भुगतान की राशि दोनों का उल्लेख करने का प्रावधान होगा। ताकि उपभोक्ताओं को बकाया बिलों की जानकारी दी जा सके। बिजली बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा के लिए अन्य बिल संग्रहण एजेंसियों को अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। तब तक इन एजेंसियों के लिए मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी। इन एजेंसियों को बिजली बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा नहीं मिलेगी।
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