डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई 3 फरवरी को होगी। यूपी विधानसभा के चुनावी माहौल में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। आवेदन में एसीजेएम प्रयागराज द्वारा 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। साथ ही धारा 156(3) के तहत दायर अर्जी खारिज कर दी गई। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की अर्जी पर जस्टिस राजीव गुप्ता ने सुनवाई की थी।Read Also:-अलर्ट: कार, मोटरसाइकिल चलने वाले सावधान ! अगर घर से निकल रहे हैं तो पहले देख लें ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा अलर्ट
याचिकाकर्ता का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के सचिव ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथम, मध्यम, विशारद डिग्री हाईस्कूल की तरह मान्य नहीं है। इसी डिग्री के आधार पर केशव मौर्य ने आगे की शिक्षा ली है। यह अवैध है और अपराध की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि इस बार केशव प्रसाद सिराथू सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट ने किया था बरी
इससे पहले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने भी सितंबर 2021 में प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि तब एसीजेएम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर त्रिपाठी की ओर से दाखिल अर्जी में 5 चुनाव लड़ने और फर्जी डिग्री लगाकर पेट्रोल पंप दिलाने का आरोप लगाया गया था। आवेदन में फर्जी डिग्री के आधार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी रद्द करने की मांग की गई थी।
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