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काम की ख़बर: जीवनसाथी की पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना आवश्यक नहीं, नियमो में हुआ बदलाव

काम की ख़बर: जीवनसाथी की पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना आवश्यक नहीं, नियमो में हुआ बदलाव

केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में ढील दी है। दरअसल, अब जीवनसाथी की पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारी (पति/पत्नी) के जीवनसाथी के लिए यह राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार यदि कार्यालय के मुखिया इस बात से संतुष्ट हैं कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस नियम में ढील दी जा सकती है।Read Also:-गरीबों को कंबल देगी उत्तर प्रदेश सरकार: राजस्व विभाग ने 350 तहसीलों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए

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नए खाते की कोई आवश्यकता नहीं:-
केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि यदि पति या पत्नी (पारिवारिक पेंशनभोगी) पारिवारिक पेंशन जमा करने के लिए मौजूदा संयुक्त खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीवनसाथी (पति या पत्नी) के साथ संयुक्त बैंक खाता वांछनीय है। यह बैंक खाता पति/पत्नी (पति/पत्नी) के साथ खोला जाना है जिसे पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया गया है। इन खातों को पेंशनभोगी की इच्छा के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

संयुक्त बैंक खाता क्यों आवश्यक है: संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि परिवार पेंशन बिना किसी देरी के शुरू की जा सके और परिवार-पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो। साथ ही, यह पारिवारिक पेंशन के लिए न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता को भी सुनिश्चित करता है।

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