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काम की खबर: पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 2024 तक बढ़ी, सरकार बिना गारंटी 50 हजार तक का देती है कर्ज

काम की खबर: पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 2024 तक बढ़ी, सरकार बिना गारंटी 50 हजार तक का देती है कर्ज

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मानिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि मार्च 2022 तक थी।

क्या है पीएम स्वानिधि
योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 10,000 रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। पहली बार में लिए गए ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर, पीएम स्वानिधि के लाभार्थी दूसरी बार में 20 हजार रुपये तक और तीसरी बार में 50 हजार रुपये तक के ऋण के पात्र हो जाते हैं।

पीएम स्वानिधि योजना के तहत डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को क्यूआर कोड, ट्रेनिंग और कैशबैक की सुविधा दी जाती है।

अच्छी भुगतान प्रथाओं और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी (7 प्रतिशत प्रति वर्ष) और कैशबैक (1,200 रुपये तक) के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये के ऋण के लिए, ब्याज सब्सिडी प्रभावी रूप से कुल ब्याज का 30 प्रतिशत है।

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