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बकरीद के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, ये बातें नहीं रखी ध्यान तो होगी कार्रवाई

बकरीद के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, ये बातें नहीं रखी ध्यान तो होगी कार्रवाई
बकरीद

इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। इन निर्देशों के मुताबिक ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है। कहीं भी गोवंश/ऊंट अथवा अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी, इसके लिए चिन्हित स्थलों/निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा।बता दें कि 21 जुलाई को ईद का त्यौहार मनाया जाना है। यूपी के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना संक्रमण के कारण बकरीद की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा करने की अपील की है। वहीं स्लामिक सेन्टर आफ इण्डिया के चेयरमैन और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपील की कि कुर्बानी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें औरन ही सड़क, गली या खुले में कुर्बानी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। मस्जिदों में उतने ही नमाजी जाएं जितनों की सरकार से अनुमति है, त्योहार पर भी सरकारी गाइडलाइन का पालन हम सबको करना है।

यही नहीं कोरोना को देखते हुए इस साल कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और पुलिस जोन के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि श्रावण मास के प्रारम्भ होने के पहले बकरीद का भी त्यौहार पड़ रहा है, इसके दृष्टिगत सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिव मंदिरों, शिवालयों, देव मंदिरों, यात्रा मार्गों सहित ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

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